केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए जेल अधिनियम को दिया अंतिम रूप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के निर्देशों पर गृह मंत्रालय ने एक व्यापक ‘मॉडल जेल अधिनियम, 2023’ को अंतिम रूप दिया है, जो राज्यों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम कर सकता है। केंद्रीय गृहमंत्रालय ने  यह जानकारी दी

गृह मंत्रालय ने ‘कारागार अधिनियम, 1894’ के साथ-साथ ‘कैदी अधिनियम, 1900’ और ‘कैदियों का स्थानांतरण अधिनियम, 1950’ की भी समीक्षा की है और इन अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को भी ‘मॉडल जेल अधिनियम, 2023’ में शामिल किया है।

मंत्रालय ने कहा, मॉडल जेल अधिनियम, 2023 का उद्देश्य जेल प्रबंधन में सुधार करना और कैदियों को कानून का पालन करने वाले नागरिकों में बदलना और समाज में उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना है। नया जेल अधिनियम महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों की सुरक्षा पर अधिक जोर देगा और जेल प्रबंधन में पारदर्शिता लाएगा और कैदियों के सुधार और पुनर्वास के लिए प्रदान करेगा।

 

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