सुप्रीम कोर्ट ने लगाया मुम्बई मेट्रो पर 10 लाख का जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ज्यादा पेड़ काटने पर लगाया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दो हफ्ते के भीतर मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को जुर्माने की राशि का भुगतान करना होगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पार्दीवाला की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का तय सीमा से ज्यादा पेड़ काटने के लिए पेड़ प्राधिकरण के पास जाना गलत था।
कोर्ट ने कहा कि MMRCLको जुर्माने की राशि दो हफ्ते में जंगल के संरक्षक के पास जमा करानी होगी ताकि संरक्षक यह सुनिश्चित कर सके कि वनरोपण का काम ठीक से हो सके। कोर्ट ने आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर को कहा है कि वह एक टीम बनाए, जो इसकी निगरानी करे और तीन हफ्ते में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने 84 पेड़ काटने की मंजूरी दी थी। मेट्रो के लिए कार शेड के निर्माण के लिए यह मंजूरी दी गई थी।