पांच साल के बच्चे ने स्कूल के बगल शराब ठेके के खिलाफ  दाखिल की जनहित याचिका, यूपी सरकार से जवाब तलब

प्रयागराज: स्कूल के बगल में खुले ठेके के बाहर आए दिन हो रहे शराबियों के हुड़दंग से तंग एलकेजी में पढ़ने वाले पांच साल के एक बच्चे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मदद की गुहार लगाई है। कोर्ट ने बच्चे की जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। पूछा है कि स्कूल के बगल में शराब ठेके का नवीनीकरण हर साल कैसे होता जा रहा है। अदालत 13 मार्च को अगली सुनवाई करेगी

यह मामला कानपुर नगर में चिड़ियाघर के पास का है। पांच साल का अथर्व दीक्षित आजाद नगर स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में एलकेजी का छात्र है। स्कूल से 20 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका खुला है। नियम के मुताबिक ठेका दिन में 10 बजे के बाद खुलना चाहिए, लेकिन अक्सर यहां सुबह छह सात बजे से ही शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। लोग नशे में हुड़दंग भी करते हैं। पास में रिहायशी बस्ती है, जहां सैकड़ों लोग रहते हैं।

जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ के समक्ष अथर्व के अधिवक्ता आशुतोष शर्मा ने कहा कि शराब पीकर हुड़दंग करने वालों से अथर्व न सिर्फ परेशान होता था, बल्कि रास्ते में उसे डर भी लगता था। उसके कहने पर घरवालों ने स्थानीय अधिकारियों से लेकर यूपी सरकार तक कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने परिवार वालों की मदद से जनहित याचिका दाखिल की।

यूपी सरकार की तरफ से दलील दी गई कि यह स्कूल 2019 में खुला है, जबकि शराब का ठेका तकरीबन 30 साल पुराना है। इस पर अदालत ने सरकार से यह बताने को कहा कि स्कूल खुलने के बाद साल दर साल शराब के ठेके का नवीनीकरण कैसे हो रहा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का वक्त दिया है

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