कानपुर शहर में लागू हुई धारा 144, कई चीजों पर लगाई गईं पाबंदियां, 31 जनवरी तक सार्वजनिक कार्यक्रमों में रोक

यूपी के कानपुर में क्रिसमस और नए साल को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था आनंद प्रकाश तिवारी के अनुसार यह आदेश 20 दिसंबर से प्रभावी हो गया है और 31 जनवरी तक लागू रहेगा। इस दौरान कई गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

इस आदेश का प्रचार सभी डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी के कोर्ट व सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान परिस्थिति में संवेदनशीलता की विशेष वृद्धि तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के गंभीर विषय को देखते हुए सुनवाई के लिए समय का अभाव है। इस आदेश के बाद कमिश्नरेट के चारों जोन के डीसीपी को संबंधित पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

कोई भी व्यक्ति या समूह किसी भी सामाजिक माध्यम से सोशल मीडिया पर कोई भ्रामक व उत्तेजक पोस्ट नहीं डालेगा और न ही फॉरवर्ड करेगा।पूर्व अनुमति के बिना न कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन, राजनैतिक कार्यक्रम, प्रदर्शन नहीं होगा। सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह पर रोक रहेगी।

कमिश्नरेट की सीमा के भीतर नेत्रहीन और दिव्यांग को लाठी, डंडे व सिख धर्म के लोगों को कृपाण को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति को चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे तलवार, वरछी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार लेकर नहीं चलेगा।

कोई भी एक-दूसरे के धर्म-ग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाएगा न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा।

कमिश्नरेट की सीमा के भीतर किसी भी समुदाय के व्यक्ति दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, जिससे शांतिभंग होने की आशंका हो और न ही दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जाएगा।

कोई भी व्यक्ति ड़्यूटीरत पुलिस अधिकारी, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग कर्मियों के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।शहर के सार्वजनिक स्थानों पर लगे ड्रोन, बैरियर, सीसीटीवी, पीए सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

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