आम्रपाली ग्रुप के पूर्व सीएमडी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज,कोर्ट ने कहा ‘आप सहानुभूति के लायक नहीं’

आम्रपाली ग्रुप के पूर्व सीएमडी अनिल कुमार शर्मा की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने हजारों घर खरीददारों के साथ धोखा किया है, आप किसी सहानुभूति के लायक नहीं हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अनिल कुमार शर्मा की जमानत याचिका खारिज करते हुए जांच एजेंसी को कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि आप हजारों घर खरीददारों को धोखा दिया है और उनकी मेहनत से अर्जित की गई गाढ़ी कमाई और बचत को दूसरी जगह निवेश किया। आप किसी सहानुभूति के लायक नहीं हैं।  फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि आम्रपाली ग्रुप ने निवेशकों के पैसों के साथ धोखाधड़ की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रियल एस्टेट ग्रुप के पूर्व सीएमडी अनिल कुमार शर्मा को अन्य निदेशकों के साथ  गिरफ्तार किया गया था

कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए ये भी कहा कि ‘इस अपराध की जड़ें काफी गहरी हैं और अदालत को भी इसे निपटने में परेशानी हो रही है। पीठ ने कहा कि आपका मामला सामान्य धोखाधड़ी का नहीं है। हजारों घर खरीददार आपकी वजह से परेशान हो रहे हैं।’ गिरफ्तारी के बाद से बीते करीब चार साल से आम्रपाली ग्रुप के निदेशक जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 के अपने फैसले में आम्रपाली ग्रुप का रे रजिस्ट्रेशन भी रद्द करने का निर्देश दिया था। साथ ही ग्रुप के भूमि पट्टे निरस्त कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उसकी संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश दिया था।ईडी के साथ ही आर्थिक अपराध शाखा और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय भी आम्रपाली मामले में हुई धोखाधड़ी की जांच में जुटा है।

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