मुख्य सचिव ने दिए निर्देश,तीन बार से ज्यादा चालान होने पर अब चालक का लाइसेंस होगा निरस्त
लखनऊ: मुख्य सचिव ने किसी भी वाहन चालक का तीन बार से अधिक चालान होने पर उनका लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर उनके वाहन का पंजीयन निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के साथ विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि जिलों में उपलब्ध क्रिटिकल केयर सुविधा का भी समय-समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं ताकि सड़क दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को जिलों में उपचार मिल सके। मुख्य सचिव ने सड़क दुर्घटना में 50 फीसदी कमी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने 15 से 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा में वाहनों की जांच सहित अन्य आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिए।