यूपी में इन शिक्षकों व कर्मचारियों को दी जाएगी पुरानी पेंशन की सुविधा, मांगा गया ब्योरा
लखनऊ। ऐसे शिक्षक व कर्मचारी जिनकी भर्ती का विज्ञापन एक अप्रैल वर्ष 2005 से पहले निकला था, उन्हें पुरानी पेंशन की सुविधा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी विभागों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और उप शिक्षा निदेशकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वह जल्द सरकारी माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत ऐसे शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का ब्योरा उपलब्ध कराएं।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. महेन्द्र देव की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि 16 नवंबर तक इसका ब्योरा हर हाल में उपलब्ध कराएं। ऐसे शिक्षक व कर्मचारी जिनकी नियुक्ति एक अप्रैल वर्ष 2005 के बाद हुई हो लेकिन उनकी भर्ती का विज्ञापन इससे पहले जारी हो गया हो तो वह इसके पात्र होंगे।
ऐसे शिक्षक व कर्मचारियों का नाम, उनकी संस्था का नाम, विज्ञापन की तारीख, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख और प्रथम वेतन भुगतान की तिथि इत्यादि की जानकारी उपलब्ध कराएं।
एक अप्रैल 2005 के बाद पुरानी पेंशन की सुविधा खत्म करके नई पेंशन की व्यवस्था लागू कर दी गई थी। कर्मचारी व शिक्षक इसे लेकर लगातार विरोध भी कर रहे हैं।