रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भईया की पत्नी भानवी सिंह को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दी बड़ी राहत, नहीं होगी गिरफ्तारी
लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पूर्व मंत्री व कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी सिंह के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज मामले में उन्हें गिरफ्तारी से राहत दे दी है। कोर्ट ने विवेचनाधिकारी को आदेश दिया है कि इस मामले में सभी धाराएं सात वर्ष से कम सजा की हैं, लिहाजा सभी आवश्यक बयान दर्ज किए जाएं व अरनेश कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।
इस आदेश के साथ पीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए प्राथमिकी को खारिज करने से इन्कार कर दिया है। यह आदेश जस्टिस संगीता चंद्रा व जस्टिस एनके जौहरी की पीठ ने भानवी कुमारी सिंह की याचिका पर पारित किया है। याची भानवी सिंह ने अपने खिलाफ हजरतगंज थाने में साजिश, मानहानि और महिला की गरिमा का अपमान करने संबंधी धाराओं में दर्ज प्राथमिकी को रद करने की मांग की थी।
प्राथमिकी में साध्वी सिंह ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन भानवी सिंह ने एक न्यूज चैनल के वाइस चेयरमैन, पत्रकार व एंकर के साथ मिलकर उनका सामाजिक व चारित्रिक हनन किया है। याची की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि वह न्यूज चैनल के किसी भी व्यक्ति से नहीं मिली और खबर के लिए जिम्मेदार सिर्फ चैनल है। हालांकि बहस के दौरान पीठ ने याची के अधिवक्ता से पूछा कि याची के बयान के आधार पर ऐसी खबर प्रसारित करने के लिए क्या उसकी ओर से चैनल के विरुद्ध कोई शिकायत की गई।
इस पर याची के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि चैनल के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की है। इस पर पीठ ने कहा कि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि याची उक्त चैनल पर प्रसारित सामग्री के लिए जिम्मेदार है अथवा नहीं। हालांकि कोर्ट ने मामले में लगी धाराओं को देखते हुए, अरनेश कुमार मामले में दिए दिशा-निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया।