राजनारायन सिंह हत्याकांड में पूर्व मंत्री अंगद यादव समेत चार को उम्र कैद
यूपी के आजमगढ़ जिले में हुए अधिवक्ता व कांग्रेस नेता राजनारायन सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने पूर्व मंत्री व भाजपा नेता अंगद यादव समेत चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं गैंगस्टर के मामले में चारों को सात-सात साल की सजा और 10-10 हजार के जुर्माने से भी दंडित किया गया है।
एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा ने पूर्व मंत्री अंगद यादव, सुनील सिंह, अरूण यादव और शैलेश उर्फ तेली को कोर्ट ने दोषी पाया। दोषियों को सजा सुनाई गई। अंगद यादव निजामाबाद विधानसभा सीट से कई बार विधायक चुने गए। बसपा सरकार में वे मंत्री भी बनाए गए अंगद यादव पर हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्तमान में वह जेल की सलाखों के पीछे हैं।
दिसंबर 2015 को राजनारायन सिंह टहलने के लिए घर से निकले थे। पल्हनी ब्लाक मुख्यालय के सामने घात लगा कर बैठे शूटरों ने उनपर ताबड़तोड़ फायरिंग की। मौके पर राजनारायण सिंह की मौत हो गई थी। राजनारायण सिंह की पत्नी सुधा सिंह ने पूर्व मंत्री अंगद यादव, अपने पट्टीदार सुनील सिंह को नामजद किया था। पुलिस की विवेचना में शूटर के रूप में अरूण यादव और शैलेश यादव का नाम प्रकाश में आया।
राजनारायण सिंह हत्याकांड में चारों अरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। तो वहीं इस प्रकरण में लगे गैंगस्टर के मामले में कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा के साथ ही 10-10 हजार के जुर्माने से दंडित किया