दुर्गा पंडालों पर प्लास्टिक का सामान इस्तेमाल करने पर लगेगा 25 हजार तक जुर्माना,संस्था या समिति को डाला जाएगा काली सूची में

उत्तर प्रदेश के कानपुर में दुर्गा पंडालों में प्लास्टिक का गिलास, कटोरी आदि का इस्तेमाल होते पाया गया तो नगर निगम एक हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक जुर्माना लगाएगा। इसके साथ ही आयोजन कराने वाली संस्था या समिति को काली सूची में भी डाला जाएगा।

इससे भविष्य में आयोजन कराने की अनुमति पर संकट आ सकता है। नगर निगम के प्रभारी अधिकारी  अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि पार्क या नगर निगम के किसी स्थान पर होने वाले आयोजनों की अनुमति  इसी शर्त पर दी जा रही है कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा कार्यक्रम समाप्ति के बाद पूरी सफाई भी करानी होगी। नवीननगर, काकादेव की श्री सर्बोजनिन दुर्गोत्सव कमेटी को मॉडल टाउन पार्क में 54वें दुर्गा पूजा कार्यक्रम की अनुमति दी गई है। इसमें 20 से 24 अक्तूबर तक श्री दुर्गा पूजा आयोजन, 25 को सामान हटाने को कहा गया है।

कार्यक्रम शुरू होने से पहले जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अग्निशमन विभाग, केंद्रीय कर विभाग (नगर निगम) से अनुमति लेनी होगी। सड़क, फुटपाथ पर स्वागत द्वार लगाना है, तो अभियंत्रण व विज्ञापन विभाग की अनुमति, पार्किंग की व्यवस्था, आकस्मिक चिकित्सा की व्यवस्था भी करनी होगी।

 

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