न्यायालय एसडीएम सदर इटावा के आदेशानुसार नियामनुसार उक्त संपत्ति पर नोटिस चस्पा कर उसको कुर्क किया गया
इटावा: उपजिलाधिकारी सदर इटावा द्वारा जारी किये गयेआदेश की पालना करते हुए थाना चौबिया पुलिस द्वारा विवादित 50×50 वर्गमीटर प्लाट को किया गया कुर्क ।
ग्राम बरालोकपुर थाना चौबिया इटावा के निवासी आमोद दुबे पुत्र वीरेन्द्र सिंह दुबे द्वारा आरोपी विजेन्द्र जाटव पुत्र स्व0 खरगजीत नि0 बरालोकपुर को आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व अपने खेत से एक प्लाट 50×50 फीट बेचा गया था । जिस पर कब्जेदारी की बात को लेकर इनका आपस में विवाद था । उक्त विवाद प्रकाश में आते ही थाना चौबिया पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही दिनांक 07.04.23 को जरिये चालानी रिपोर्ट पाबन्ध कराया गया था । इसी क्रम में पुरानी रंजिश को लेकर आवेदक आमोद कुमार उपरोक्त द्वारा आरोपी विशुनदयाल कठेरिया ग्राम प्रधान , विजेन्द्र जाटव, विपिन जाटव व कृष्ण कठेरिया, विरल दुबे रूपेश दुबे नि0गण बरालोकपुर थाना चौबिया इटावा के विरुद्ध दिनांक 30.09.23 को अभियुक्तगणो द्वारा वादी के पुत्र यशवन्त व नाती दीपक के साथ एक राय होकर गाली गलौज करते हुये मारपीट कर जान से मारने की नियत से फायर करना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 126/2023 धारा 147/148/323/504/506/307 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया । उपरोक्त दोनों पक्ष शांति भंग करने के सम्बन्ध में पावन्ध होने के वावजूद पुनः विवाद किये जाने पर विवादित प्लाट को कुर्क करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट दिनांक 30.09.23 को प्रेषित की गयी । जिसके क्रम के न्यायालय एसडीएम सदर इटावा के आदेशानुसार नियामनुसार उक्त संपत्ति पर नोटिस चस्पा कर उसको कुर्क किया गया है ।
जब्ती का विवरण 1. 01 प्लाट 50*50 वर्गमीटर अनुमानित 20,00000/-रु0 पुलिस टीम उ0नि0 मंसूर अहमद थानाध्यक्ष चौबिया मय टीम ।